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अपर मुख्य सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं उपार्जन की तैयारियों की वीसी के माध्यम से समीक्षा

सुरेन्द्र दुबे डिस्टिक हेड 9425179527 धार, 9 मार्च 2026। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं उपार्जन की तैयारियों को लेकर अपर मुख्य सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती रश्मि अरुण शमी द्वारा सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों की समीक्षा की गई। बैठक में उपार्जन व्यवस्थाओं, किसानों की सुविधा, स्लॉट बुकिंग व्यवस्था, गुणवत्ता नियंत्रण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन आवंटन एवं वितरण व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई।

 

बैठक में बताया गया कि राज्य शासन द्वारा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन की अवधि 10 मार्च तक निर्धारित की गई हैं। किसानों को उपज विक्रय हेतु स्लॉट बुकिंग व्यवस्था के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि किसान पोर्टल mpeuparjan.nic.in पर जाकर स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। स्लॉट बुकिंग में दिनांक, विक्रय योग्य मात्रा तथा उपार्जन केंद्र का चयन किया जा सकेगा। स्लॉट की पुष्टि एसएमएस/ओटीपी के माध्यम से की जाएगी तथा किसान किसी भी उपार्जन केंद्र के लिए स्लॉट बुक कर सकेंगे। स्लॉट बुकिंग की वैधता 7 कार्य दिवस तक रहेगी।

 

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं तथा उपार्जन कार्य पारदर्शिता एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर तौल, परिवहन तथा भंडारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही उपार्जन केंद्रों पर गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नॉन एफएक्यू (NON FAQ) स्कंध के अपग्रेडेशन के लिए पंखा, छलना एवं ग्रेडर मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही गुणवत्ता परीक्षण कार्य के लिए योग्य सर्वेयरों की नियुक्ति तथा संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। गुणवत्ता परीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

 

बैठक में भारत सरकार के निर्देशानुसार मार्च से जून 2026 तक राशन आवंटन एवं वितरण व्यवस्था की जानकारी भी दी गई। उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च एवं अप्रैल माह का राशन एक साथ वितरित किया जाएगा, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। बताया गया कि मार्च 2026 के आवंटन से शेष उठाव एवं अप्रैल 2026 के आवंटन का उठाव 31 मार्च 2026 तक पूर्ण किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को मार्च एवं अप्रैल 2026 का राशन प्रदेश की समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से 15 अप्रैल 2026 तक वितरित किया जाएगा।

 

साथ ही यह भी बताया गया कि उचित मूल्य दुकानों पर स्थापित पीओएस मशीनों पर पात्र उपभोक्ताओं को मार्च एवं अप्रैल माह का राशन प्राप्त करने के लिए पृथक-पृथक बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। अर्थात दो माह का राशन प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को पीओएस मशीन पर दो बार अंगुली लगाना अनिवार्य होगा।अपर मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि गेहूं उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों का सत्यापन निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए, ताकि इसके पश्चात स्लॉट बुकिंग की कार्यवाही सुचारू रूप से प्रारंभ की जा सके। इसी के साथ ही उपार्जन केंद्रों पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाए जाने के निर्देश दिए ।

 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिले से कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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